जम्मू-कश्मीर में भाषणबाजी और सार्वजनिक रैली नहीं कर सकेंगे आजाद
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (J&K) से धारा 370 और 35 ए हटाए जाने के बाद तीन बार श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटाए गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुमति दे दी है। सीपीआई (M) नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) के बाद गुलाम नबी आजाद दूसरे नेता होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आजाद को सशर्त जम्मू-कश्मीर के दौरे की आजादी दी है।
श्रीनगर एयरपोर्ट (Shri nagar Airport) से बार-बार लौटाए जाने के बाद गुलाम नबी आजाद (Ghulam N Azad) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजग गोगोई ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे भी जम्मू कश्मीर (J&K) का दौरा करेंगे। आजाद ने अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे वहां से लौटकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और जम्मू का दौरा करने की अनुमति दी है। इस दौरान वे किसी भी तरह की भाषणबाजी और सार्वजनिक रैली नहीं करेंगे।
साथ ही धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार को हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए। आगे की सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जम्मू-कश्मीर में सामान्य जीवन बहाल किया जाए और ऐसा करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए।
28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई(एम) के नेता सीताराम येचुरी को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति दी थी। उन्होंने पार्टी के नेता एमवाई तारिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी। बताया था कि तारिगामी की तबियत खराब है लिहाजा वो उनसे मिलने जाना चाहते है। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक छात्र को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति दी थी। वो अपने माता-पिता से मिलने जाना चाहता था।