Bhopal Administration News : बिजली, पानी और ट्रैफिक पर जुर्माना देकर पीछा छुड़ाओ

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Bhopal Administration News : प्रशासन की तरफ से 14 मई को व्यापक लोक अदालत, 68 खंडपीठ करेगी 54 हजार से अधिक मामलों का निराकरण

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लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए न्यायाधीश महोदय। चित्र जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया।

भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार 14 मई को लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें बिजली, पानी, ट्रैफिक, बैंक समेत करीब 54 हजार प्रकरणों को रखा जाएगा। जिसमें दोनों पक्षों की सहमति के बाद निराकरण किया जाएगा। इस काम के लिए अदालत की तरफ से 68 खंडपीठ होगी। यदि सभी प्रकरणों का निपटारा हुआ तो यह एक दिन में सुलझाए गए मामलों की सर्वाधिक संख्या होगी। इस लोक अदालत (Bhopal Administration New) के लिए एक महीने तक मैराथन बैठकें भी चली थी। जिसके बाद इस तारीख का निर्णय लिया गया।

यह है मामले जिनका होगा निराकरण

जिला प्रशासन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल गिरिबाला सिंह (Justice Giribala Singh) के नेतृत्व में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। जिसमें कुल 68 खण्डपीठों का गठन किया गया है। प्री—लिटिगेशन रेफर्ड के 53 हजार 993 प्रकरण इस बार लोक अदालत में रखे जाएंगे। चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, आपराधिक राजीनामा, पारिवारिक प्रकरण, श्रम, विधि, बैंक रिकवरी प्रकरण, व्यवहार वाद प्रकरण, विद्युत अधिनियम प्रकरण, राजस्व जिला न्यायालय में  रखे प्रकरण को लोक अदालत में रखा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने बताया कि मोटर वाहन कानून के नए नियम से भी बहुत सारे प्रकरण इस बार लोक अदालत में रखे जाएंगे। जिससे कोर्ट की पेंडेंसी काम होगी। इस बार लोक अदालत के दिन रक्त दान शिविर भी लगेगा।

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