धुआं-धुआं दिल्ली पर सियासी बुखार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
7- यह जीवन के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। विभिन्न राज्य सरकारें और नागरिक निकाय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया पराली जलाने और प्रदूषण के मुद्दे पर पेश होने के लिए बुलाया।
8- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह विशेषज्ञों की मदद से कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह शुक्रवार तक डेटा या रिकॉर्ड यह साबित करे कि ऑड-ईवन स्कीम से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है।
9- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर 1 लाख रुपये और कचरा जलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट नगर निकायों को कचरे के खुले डंपिंग को रोकने का भी निर्देश देता है।
10- सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी डीजल जनरेटर का उपयोग न किया जाए। राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति आज बैठक करेगी और रिपोर्ट 6 नवंबर को सौंपेंगी।
प्रदूषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6 नवंबर को सुनवाई करेगा।