Ayodhya Verdict: लव जिहाद, गौ तस्करी जैसे मुद्दे को फोकस करने की हिदायत

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सुप्रीम कोर्ट के संभावित नतीजों के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को किया अलर्ट जारी

Ayodhya Verdict
सु्प्रीम कोर्ट का फाइल फोटो

भोपाल। केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) ने सभी राज्यों को ताकीद किया है कि लव जिहाद (Love Jihad), गौ तस्करी (Cow Smuggling) जैसे संवेदनशील मुद्दों पर फोकस करने की हिदायत सभी राज्यों को जारी की गई है। जिसके बाद पुलिस मुख्यालय (Madhya Pradesh Police Headquarter) ने प्रदेश के सभी आईजी, डीआईजी और एसपी को अलर्ट (Alert) जारी कर दिया है। यह अलर्ट 40 बिंदुओं पर जारी किया गया है। इसमें कुछ चिन्हित बिंदुओं की रिपोर्ट प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय भेजने के भी आदेश हुए हैं।

जानकारी के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लव जिहाद, गौ तस्करी जैसे विषयों पर पुलिस की एजेंसियां (Security Agency) संवेदनशील रहे। इसके अलावा वह इन जानकारियों को दूसरी एजेंसियों से भी साझा करें। हिन्दू, मुस्लिम संगठनों की गतिविधियों के अलावा कट्टर संगठन (Hardcore Organization) उनकी चौकसी ज्यादा करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के भी आदेश जारी हुए हैं। पुलिस मुख्यालय (PHQ) को इस संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट केन्द्र को भेजने के लिए भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ (Constitution Bench) अयोध्या जन्मभूमि (Ayodhya Janambhumi) के मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है। इस फैसले से पहले यह सुरक्षा बरतने की तैयारियों को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आदेश पर 40 बिंदु बनाकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी रेंज के आईजी, जिलों के एसपी को भेज दिया है।

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दफ्तर में कोई नहीं बैठेगा
आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा इंतजाम के लिए उन कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी जो दफ्तरों में कार्यालयीन कार्य करते हैं। यह सभी वर्दी पहनकर काम करेंगे। सभी तरह के संवेदनशील जगहों, धार्मिक स्थल के आस—पास चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया है। डायल—100 ड्यूटी में तैनात होने वाले कर्मचारियों के मामले में विशेष निर्देश दिए गए हैं। मौके पर तुरंत पहुंचने और बलवा ड्रिल के साथ तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं।

वन और आबकारी की ड्यूटी
पुलिस मुख्यालय ने इससे पहले सभी तरह के साप्ताहिक अवकाश (Weekly Off) बंद कर दिए हैं। इसके अलावा पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं देने के आदेश पहले ही दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि प्रदेश के दूसरे विभाग जैसे बिजली, पीएचई, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के अफसरों के साथ तालमेल बनाया जाए। वहीं आबकारी, वन विभाग (Forest), होमगार्ड (Homeguard) के बल की ड्यूटी लगाई जाए। इस संबंध में संबंधित विभाग के अफसरों से चर्चा करके रणनीति बनाई जाए। उसकी जानकारी भी पुलिस मुख्यालय को भेजने के आदेश दिए गए हैं।

प्रशासन भी मुस्तैद
इससे पहले प्रशासन की तरफ से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश दो महीने के लिए प्रभावी कर दिया गया है। किसी भी किराएदार, व्यक्ति, होटल में ठहरने वाले यात्रियों से संबंधित जानकारी की रिपोर्ट प्रतिदिन लेकर उसकी रिपोर्टिंग करने के आदेश हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने बिना अनुमति किसी भी धरने—प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

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