Bhopal Court News: अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दो साल पहले हुई थी यह सनसनीखेज वारदात
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो
भोपाल। स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। यह फैसला न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत ने सुनाया है। हत्या का यह प्रकरण सनसनीखेज श्रेणी में था। जिसमें पंकज कुमार जैन बीसवें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत (Bhopal Court News) में विचारण चल रहा था। दोषी करार दिए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
यह है वह सनसनीखेज घटनाक्रम
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बाबूलाल तिवारी (Babulal Tiwari) को हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में दोषी पाया गया। उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपए अर्थदण्ड दिया गया। इसी तरह सबूत मिटाने के मामले में उसे दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक वंदना परते की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। हत्या कांड 29 अगस्त, 2022 को अंजाम दिया गया था। जिसकी एफआईआर स्टेशन बजरिया (Station Bajaria) थाना पुलिस ने दर्ज की थी। सउनि मुंशी राम धाकड (ASI Munshi Ram Dhakad) को द्वारका नगर (Dwarka Nagar) पुलिया के आगे बाबूलाल तिवारी की झुग्गी के सामने लाश मिली थी। यह बात दोषी करार दिए गए संदेही ने ही दी थी। जेब से मिले विजिटिंग कार्ड से शव की पहचान शैतान सिंह लोधी (Shaitan Singh Lodhi) ने अपने भाई रघुवीर लोधी (Raghuveer Lodhi) के रुप में की थी। वह गुडिया के बाल बेचने का काम करता था। स्टेशन बजरिया पुलिस मर्ग 23/22 कायम किया था।
इसलिए दिया गया था हत्याकांड को अंजाम
सउनि मुंशीराम धाकड ने रिषिका जनरल स्टोर्स (Rishika General Store) के सीसीटीव्ही कैमरे देखे। जिसमें बाबूलाल तिवारी ही रघुवीर लोधी को नशे की हालत में पकड़कर अपनी झोपड़ी तरफ ले जाते दिखा। बाबूलाल तिवारी शर्ट के बटन खुले हुये बदहवास स्थिति मे नमकीन खरीदने आया। बाबूलाल तिवारी से पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि उसने रघुवीर लोधी के साथ बैठकर शराब पी थी। इस दौरान विवाद होने पर उसने पत्थर की फरसी से रघुवीर लोधी का सिर कुचल दिया था। साक्ष्य को छुपाने के उद्देश से पुलिस को घर के सामने आते देख अज्ञात मृतक की सूचना देने लगा। पुलिस ने प्रकरण 273/2022 कायम किया था।
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