Bhopal Court News: अरबपति कारोबारी की पत्नी दोषी करार 

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Bhopal Court News: रियल स्टेट, शिक्षा और चिकित्सा जगत में सागर और सेज नाम से काम करने वाले संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल समेत पांच लोगों को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा, किसान के सिर्फ 29 हजार रुपए के लोन को चुकाने सहकारी बैंक के कर्मचारियों से सांठगांठ करके किया था ढ़ाई लाख रुपए का फर्जीवाड़ा

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने जमीन नीलामी में हुए फर्जीवाड़े के एक मामले में फैसला सुनाया है। यह निर्णय पिछले दिनों न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत (Bhopal Court News) ने सुनाया। उन्होंने पक्ष और विपक्ष की तमाम दलीलों पर साक्ष्य के आधार पर सहकारी बैंक के तीन कर्मचारियों समेत पांच लोगों को तीन साल की सजा और जुर्माने का आदेश पारित किया। जिन पांच लोगों को सजा हुई हैं उनमें से एक प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरबपति कारोबारी संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल भी है।

रसूखदारों का मामला था इसलिए मैन स्ट्रीम मीडिया से गाय​ब रही यह सूचना

जिन्हें दो​षी करार दिया गया उनमें जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक (Cooperative And Rural Development Bank) के तत्कालीन विक्रय अधिकारी विजेन्द्र कौशल (Vijendra Kaushal) , तत्कालीन संयुक्त पंजीयक अशोक कुमार मिश्रा (Ashok Kumar Mishra) , तत्कालीन सहकारिता निरीक्षक एपीएस कुशवाहा(A.P.S Kushwah) , किरण अग्रवाल (Kiran Agrawal) और कोमल लोल्ला (Komal Lalla) है। इन सभी पर धारा 420/467/471/120-बी/13-1(डी)/13(2) (जालसाजी, दस्तावेजों की कूटरचना, कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के तहत आरोप प्रमाणित पाए गए। सभी दोषि​यों को जालसाजी के मामले में तीन साल की सजा और प्रत्येक दोषियों को दो हजार रुपए का जुर्माना चुकाने आदेश दिया गया है। दस्तावेजों की कूटरचना, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में तीन—तीन साल की सजा हुई है। इसके अलावा इन धाराओं में प्रत्येक दोषी को आठ—आठ हजार रुपए का जुर्माना भरने आदेश दिया गया। इस प्रकरण में अदालत में विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाहा ने अभियोजन की तरफ से दलीलें पेश की थी। भोपाल कोर्ट में यह आदेश शुक्रवार को पारित हुआ था। जिसकी मीडिया रिपोर्ट लगभग शहर के हर बड़े अखबार से गायब रही। दरअसल, किरण अग्रवाल राजधानी के सबसे बड़े अरबपति संजीव अग्रवाल (Sanjeev Agrawal)  की पत्नी है। उनके कई फर्म के विज्ञापन मीडिया इंडस्ट्रीज में आते भी है।

यह है पूरा मामला जिसमें किरण अग्रवाल को दोषी माना गया

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

ग्राम बगौनिया, कल्याणपुर (Kalyanpur) के ग्रामवासियों ने भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर हस्ताक्षरित लिखित शिकायत लोकायुक्त कार्यालय (Lokayukta Office) में दी थी। जिसमें जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल के अधिकारियो पर आरोप लगे थे। आरोपियों ने रातीबड़ (Ratibarh) स्थित ग्राम बरखेडा नाथू (Barkheda Nathu) में बैंक अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये ऋण वसूली न होने पर चल-अचल संपत्ति से ऋण वसूली के लिये बैंक अधिकारियों ने कदम उठाया था। जिसमें नियम एवं शर्तो को दरकिनार करके कोड़ियों के भाव में कृषि भूमि नीलाम कर दी गई थी। वर्तमान प्रकरण में ग्राम बकानिया, तहसील हुजूर जिला भोपाल की लगभग 4.92 एकड भूमि डेढ़ लाख रुपए में नीलाम हुई थी। यह कार्रवाई 04 जनवरी, 2007 को हुई थी। भूमि किसान अशोक कुमार शर्मा (Ashok Kumar Sharma) की थी। उसने बैंक से मोटर एवं पम्प के लिये वर्ष 1995 में 29 हजार रूपये का कर्ज लिया था। उसकी जमीन की नीलामी 2000 से 2007 के मध्य कृषि नीलामी कार्यवाही का सिलसिला कई वर्षो से चल रहा था। ऋणी कृषक को बताये बिना एवं विधिवत सूचना ना देकर बंधक भूमि को ऋण राशि न अदा करने पर  उनकी भूमि बाजार मूल्य एवं कलेक्टर दाम से कम मूल्यों पर बेच दी गई थी। जिसे किरण अग्रवाल ने खरीदा था। इस संबंध में जांच भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने की थी।

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