बेटी की शादी के लिए मांगी थी 6 महीने की छूट
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi Assassination) में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी (Nalini shriharan) श्रीहरन को एक महीने की पैरोल दी है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए राहत की मांग की थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार को दस दिनों के भीतर उसकी रिहाई की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिए है। साथ ही पैरोल पर बाहर रहने के दौरान नलिनी को कोई साक्षात्कार नहीं देने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं मिलने का आदेश दिया।
अदालत में 25 जून के आदेश के अनुपालन में उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में लाया गया और उसे अपनी याचिका पर बहस करने की अनुमति दी गई। पिछले 27 वर्षों से वेल्लोर में महिलाओं के लिए विशेष जेल में बंद नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए छह महीने की छुट्टी मांगी थी।
नलिनी के अलावा, उनके पति मुरुगन, और छह अन्य लोगों ने, 21 मई को श्रीपेरमपुर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमलावर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, श्रीपेरंबुदूर, चेन्नई, तमिलनाडु, में मंगलवार 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम विस्फोट में मारे गए थे। उनके साथ कम से कम 14 अन्य लोग भी मारे गए। उनकी हत्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) के सदस्य, जो श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है, ने की थी। उस समय भारत ने श्रीलंका के गृहयुद्ध में भारतीय शांति सेना के माध्यम से अपनी भागीदारी को समाप्त कर दिया था।
राजीव गांधी के बेटे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने पिता राजीव गांधी के हत्यारों को पूरी तरह से माफ कर दिया है।
राहुल ने अपने पिता के हत्यारों को माफ करने के सवाल पर कहा था कि, ‘हम कई सालों तक बहुत परेशान और दुखी रहे. हम बहुत गुस्सा भी थे, लेकिन फिर हमने किसी तरह…असल में पूरी तरह से उन्हें माफ कर दिया।