Bhopal Murder News: फोटोग्राफर की मौत से सुलगे सवाल

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Bhopal Murder News: यह राजधानी की पुलिस है जहां जख्मी बोलने की स्थिति में नहीं था तो घटना के तीन दिन बाद पत्नी की शिकायत पर सामान्य धाराओं में दर्ज किया था मारपीट का मुकदमा, दस दिन के भीतर में दो अस्पताल बदले लेकिन हो गई मौत

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। सिर पर बीयर की बोतल लगने से फोटोग्राफर की मौत हो गई। यह मामला भोपाल (Bhopal Murder News) शहर में पुलिस व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाला है। आप जानकार हैरान हो जाएंगे कि इस मामले की एफआईआर पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद दर्ज की। जिसमें सामान्य मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। वारदात भोपाल शहर के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में हुई थी। हमले में जख्मी फोटोग्राफर बोलने की अवस्था में भी नहीं था। इस कारण एफआईआर उसकी पत्नी ने दर्ज कराई थी। दस दिन बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब पुलिस कह रही है कि आरोपी पकड़ लिए हैं। हत्या की धारा बढ़ा दी है।

सुपरविजन करने वाले अफसर रहे मौन

एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) ने यूं ही पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुंह नहीं फेरा था। थानों में धाराओं को लेकर पुलिस अपना जुगाड़ पहले देखती है। ताजा मामला भोपाल शहर के बागसेवनिया (Bagsewaniya) थाना क्षेत्र का है। यूं तो हर बात पर चिकित्सकों से राय लेकर कार्रवाई करने वाली पुलिस ने इस प्रकरण में कोई पहल नहीं की। बागसेवनिया थाना पुलिस के अनुसार जख्मी व्यक्ति की नर्मदा अस्पताल (Narmada Hospital) में मौत हुई है। यह जानकारी डॉक्टर प्रदीप साकले ने पुलिस को दी थी। हमले में जख्मी अरविंद नागर (Arvind Nagar) पिता रंजीत नागर उम्र 40 साल था। उसकी इलाज के दौरान 30 मई की दोपहर लगभग बारह बजे मौत हो गई है। वह रायसेन जिले में स्थित औबेदुल्लागंज (Abdullahganj) में रहता था। अरविंद नागर फोटोग्राफर (Photographer) का काम करता था। वह बागसेवनिया बाजार की वाइन शाप पर 20 मई को रात दस बजे पहुंचा था। वहां किसी का विवाद चल रहा था तो उसने हस्तक्षेप किया था। जिसमें नाराज होकर जितेंद्र और उसके दो साथियों ने उसको पीटा। इस दौरान उसके सिर पर बीयर की बोतल मारकर उस पर जानलेवा हमला किया था। जितेंद्र के साथ दो नाबालिग विधि विरोधी बालक थे। विधि विरोधी एक बालक ने बीयर की बोतल मारी थी। उसको इलाज के लिए पहले नवोदय अस्पताल (Navoday Hospital) ले जाया गया। जहां उसकी हालात नाजुक बताकर उसे नर्मदा अस्पताल रेफर कर दिया था।

अब यह बोल रही है पुलिस

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फाइल फोटो — थाना बागसेवनिया, भोपाल

बागसेवनिया थाना क्षेत्र में कई बस्ती है। यहां पुलिस कमिश्नर से लेकर कई अफसरों ने सामाजिक मुहिम चलाने के आदेश भी दिए थे। लेकिन, अब तक कोई पहल थाना स्तर पर नहीं दिखती। यदि ऐसा किया होता तो विधि विरोधी बालक वाईन शॉप की बजाय पुलिस की मदद कर रहे होते। अब पुलिस (Bhopal Murder News) अपने बचाव में उतार आई है। लेकिन, थाने में दर्ज रिकॉर्ड उसके खिलाफ जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में 23 मई की दोपहर सवा दो बजे पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। यह प्रकरण हमले में मृत अरविंद नागर की पत्नी हर्षा नागर (Harsha Nagar) ने दर्ज कराया था। पुलिस ने 333/24 धारा 294/323/506/34 (गाली—गलौज, मारपीट, धमकाने और एक से अधिक आरोपी का मुकदमा) दर्ज किया था। इस मामले की जांच एसआई गंगाराम वर्मा (SI Gangaram Verma) कर रहे है। अब मौत के बाद बागसेवनिया पुलिस मर्ग 32/24 दर्ज कर लिया है। शव को पीएम केे लिए भेज दिया है। वहीं मौत होने की जानकारी अस्पताल से आते ही पुलिस ने धारा 302 बढ़ाने का भी निर्णय ले लिया है।

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