Bhopal News: बदनाम करने की धमकी देकर कई महीनों से कर रहा था तंग, आरोपी के पास थी ऐसी तस्वीरें जिसके सोशल मीडिया पर शेयर होने पर हो सकती थी सामाजिक मुश्किलें
भोपाल। यदि आप अपने यहां वाहन चालक को रखने जा रहा हैं तो उसके चरित्र को लेकर सत्यापन जरुर कराएं। इस काम के लिए कई प्रायवेट एजेंसियां काम करती हैं। वाहन चालक से ही संबंधित ताजा घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के महिला थाना क्षेत्र की है। इसमें आरोपी एक महिला को लंबे समय से तंग कर रहा था। पीड़िता के यहां आरोपी ड्रायवरी का काम करता था। उसकी उम्र भी छोटी है इसके बावजूद उसको पीड़िता ने सुधरने का अवसर दिया। लेकिन, उस अहसान का भी उसने गलत मतलब निकाल लिया।
आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त करके बरामद किए जाएंगे सबूत
महिला थाना (Mahila Thana) पुलिस के अनुसार पीड़िता की उम्र 38 साल है। वह कोलार रोड (Kolar Road) थाना क्षेत्र में रहती है और संभ्रात परिवार की है। वह एक निजी कॉलेज में भी जॉब करती है। उसी कॉलेज में आने—जाने के लिए उसने ड्रायवर अनमोल दुबे (Anmol Dubey) को रखा था। वह कार से पीड़िता को घर से कॉलेज लाने और छोड़ने का काम करता था। उसकी नीयत खराब है यह बात पीड़िता को बहुत पहले चल गया था। तब उन्होंने उसे समझाया था कि उसकी उम्र और पीड़िता की उम्र काफी अंतर है। यह सब हरकतें उसकी और उसके परिवार की लाइफ को तबाह कर सकती हैं। उसे सुधरने की सलाह देते हुए अवसर दिया गया। लेकिन, उसके बाद वह मौका पाकर पीड़िता को टच करने का प्रयास करता था। इस बात से तंग आकर उसको नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद आरोपी अनमोल दुबे ने अपना गंदा आचरण बताना शुरु किया। उसने पीड़िता के दोस्तों को उसकी प्रायवेसी जुड़ी संवेदनशील तस्वीरें सोशल मीडिया में भेजना शुरु कर दी। जिस कारण पीड़िता ने महिला थाना पुलिस से मदद मांगी। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला है कि पीड़िता की जो तस्वीर वह बांट रहा था वह औबेदुल्लागंज में घुमने के दौरान चोरी से खींची थी। इस मामले की जांच एसआई मोनिका सिंह (SI Monika Singh) कर रही है। पुलिस ने 147/34 धारा 354/354—क/354—घ/506/509 ()छेड़छाड़, पीछा करके परेशान करना, धमकाना और अश्लील हरकत करने का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके उसके मोबाइल को जब्त करेगी। जिसमें वह उसके मोबाइल में मौजूद और डिलीट फोटो को सायबर के जरिए हासिल करने का प्रयास करेगी। यदि वह तस्वीरें बरामद होती है तो इस मामले में धारा बढ़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
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