Bhopal News: स्वीमिंग पूल संचालक को किया गया गिरफ्तार

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Bhopal News: बिना ट्रेनर और सुरक्षा उपायों के अवैध रूप से चला रहा था पूल, हादसे में नाबालिग बच्चे की हुई थी मौत

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कोलार थाना, जिला भोपाल—फाइल फोटो

भोपाल। स्वीमिंग पूल के भीतर एक सप्ताह पूर्व डूबने से हुई नाबालिग की मौत के मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है। यह घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के कोलार रोड थाना क्षेत्र की है। जांच के बाद पुलिस ने पूल संचालक को लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच में यह बात सामने आई है कि पूल में कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे। इसके अलावा वहां कोई ट्रेनर भी नहीं रखा गया था। आरोपी पूल संचालक को गिरफ्तार करने के बाद उसको जमानत मिल गई है।

ऐसे हुई थी घटना जिसमें नाबालिग की हुई थी मौत

कोलार रोड (Kolar Road) थाना पुलिस के अनुसार हादसा 9 मई को हुआ था। जिसमें राहुल उर्फ सोहित करोसिया (Rahul@Sohit Karosiya) पिता जगदीश करोसिया उम्र 16 साल की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी। वह बावड़िया कला (Bawadiya Kala) में रहता था। घटना वाले दिन वह दोस्त पप्पू सिंह (Pappu Singh) पिता हुकुम सिंह के साथ दोपहर 3 बजे सुहागपुर (Suhagpur) के स्वीमिंग पूल में नहाने गया था। सोहित करोसिया गहरे पानी में जाने से डूब गया था। कुछ समय बाद मृतक के दोस्त पप्पू सिंह ने लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। उसे ओला से जय प्रकाश अस्पताल (JP Hospital) ले जाया गया था। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोलार रोड पुलिस मर्ग 36/23 दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी।

इन कारणों से मिली जमानत

स्वीमिंग पुल का संचालन सेमरी निवासी ओम प्रकाश मीना (Om Prakash Meena) पिता लखन लाल मीना उम्र 43 साल कर रहा था। आरोपी इस पूल को अवैध रूप से चला रहा था। यह तथ्य सामने आने के बाद पूल संचालक को ओम प्रकाश मीना केे खिलाफ 334/23 धारा 304—ए लापरवाही के चलते हुए हादसे में मौत के लिए जिम्मेदार माना गया। आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। लेकिन, प्रकरण जमानती होने के चलते उसको थाने से ज़मानत मिल गई।
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