Bhopal Court News: दो साल पहले शादी का झांसा देकर नाबालिग को इंदौर ले गया था मुख्य आरोपी, अलग—अलग धाराओं में अदालत ने सुनाया फैसला
भोपाल। ज्यादती के एक मामले में भोपाल अदालत ने फैसला सुनाया है। यह घटना लगभग दो साल पहले हुई थी। मामला नाबालिग किशोरी के अपहरण फिर बलात्कार से जुड़ा है। भोपाल (Bhopal Court News) की अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ—साथ मददगार को भी दोषी करार दिया है। यह फैसला 18वे एडीजे पदमा जाटव की अदालत ने दिया है।
यह दी गई है सजा
यह थी पूरी घटना
स मामले में विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और मनीषा पटेल ने अदालत (Bhopal Court News) में दलीेले पेश की थी। पीड़िता दिसंबर, 2020 में लापता हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट उसके चाचा ने दर्ज कराई थी। दो दिन बाद नाबालिग को इंदौर से दस्तायाब किया गया था। नाबालिग का दोस्त वीरेंद्र था। उसके दोस्त नेतराम उर्फ अंकित से उसकी पहचान हुई थी। अंकित शादी करना चाहता था। आरोपी नेतराम उर्फ अंकित (Netram@Ankit) ने उसको इंदौर ले जाने के लिए दोस्त रविन्द्र केवट (Ravindra Kewat) की मदद ली थी। नेतराम ने उसके साथ ज्यादती बेहोशी की दवा पिलाने के बाद की थी। अदालत ने यह फैसला मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर दिया है।
खबर के लिए ऐसे जुड़े
मारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।