Bhopal Court News: ज्यादती के मामले में मुख्य आरोपी समेत मददगार दोषी करार

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Bhopal Court News: दो साल पहले शादी का झांसा देकर नाबालिग को इंदौर ले गया था मुख्य आरोपी, अलग—अलग धाराओं में अदालत ने सुनाया फैसला

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। ज्यादती के एक मामले में भोपाल अदालत ने फैसला सुनाया है। यह घटना लगभग दो साल पहले हुई थी। मामला नाबालिग किशोरी के अपहरण फिर बलात्कार से जुड़ा है। भोपाल (Bhopal Court News) की अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ—साथ मददगार को भी दोषी करार दिया है। यह फैसला 18वे एडीजे पदमा जाटव की अदालत ने दिया है।

यह दी गई है सजा

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार खजूरी सड़क थाने में 568/22 धारा 363/366/376/376—2—एन/5एल/ए झांसा देकर अपहरण, बलात्कार, कई बार बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी अंकित को धारा 376ए/376—2—एन और पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक हजार रूपए का अर्थदंड भी दिया गया। इसी तरह धारा 363 में 10 वर्ष कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड, धारा 366 में 7 वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा दी गई। इस प्रकरण में दूसरा आरोपी रविन्द्र को धारा 363—ए/109/16/17 अपहरण और पॉक्सो अधिनियम में 7 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रूपए अर्थदंड, 366—क भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह थी पूरी घटना

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सांकेतिक चित्र

स मामले में विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और मनीषा पटेल ने अदालत (Bhopal Court News) में दलीेले पेश की थी। पीड़िता दिसंबर, 2020 में लापता हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट उसके चाचा ने दर्ज कराई थी। दो दिन बाद नाबालिग को इंदौर से दस्तायाब किया गया था। नाबालिग का दोस्त वीरेंद्र था। उसके दोस्त नेतराम उर्फ अंकित से उसकी पहचान हुई थी। अंकित शादी करना चाहता था। आरोपी नेतराम उर्फ अंकित (Netram@Ankit) ने उसको इंदौर ले जाने के लिए दोस्त रविन्द्र केवट (Ravindra Kewat) की मदद ली थी। नेतराम ने उसके साथ ज्यादती बेहोशी की दवा पिलाने के बाद की थी। अदालत ने यह फैसला मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर दिया है।

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