Bhopal News: अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

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Bhopal News: निर्माण कार्य में लगाया गया था स्टे, इसके बावजूद कब्जा करने के लिए गुपचुप चल रही थी कार्रवाई

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सांकेतिक फोटो

भोपाल। विवादित भूमि को लेकर दो पक्ष न्यायालय गए थे। जिस पर अदालत ने आदेश दिया था कि निराकरण होने तक निर्माण नहीं होगा। इसके बावजूद ऐसा करने पर अदालत में याचिका लगाई गई थी। यह घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के गौतम नगर इलाके की है। जिसमें भोपाल कोर्ट ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर को आदेश दिए थे। जिसके संबंध में कार्रवाई के लिए अब नायाब तहसीलदार ने थाना पुलिस को डायरी भेजी थी।

इस कारण दर्ज किया गया मुकदमा

गौतम नगर थाना पुलिस के अनुसार गोविंदपुरा नायाब तहसीलदार कार्यालय से 4 अक्टूबर को केस डायरी थाने में पहुंची थी। जिसमें धारा 188 आदेशों की अवहेलना की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। शुरूआती जांच पटवारी फजल अब्बास जाफरी (Fazal Abbas Zaafri) ने की थी। विवादित भूमि छोला स्थित खसरा नंबर 79/80/81/82/83/84/ है। इसमें करीब साढ़े नौ एकड़ जमीन है। इसी जमीन में से एक टुकड़े पर 600 वर्गफीट का प्लॉट है। जिस पर मुजीब (Muzib) नाम के व्यक्ति ने कब्जा करने का आरोप है। इसी जमीन पर न्यायालय ने स्थगन आदेश सितंबर, 2022 में दिया था। शिकायत नवेद खान (Naved Khan) पिता वसीम खान ने की थी। वे जहांगीराबाद स्थित अहीरपुरा इलाके में रहते हैं। जिस जमीन पर विवाद है वह एक संस्था को आवंटित की गई है। नवेद खान ने अतिक्रमण पर स्थगन के बावजूद निर्माण कार्य करने के संबंध में सीडी पेश की थी। जिसमें बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। प्रतिवेदन की पड़ताल के बाद गौतम नगर थाना पुलिस ने 625/22 धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

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