Bhopal Court News: सत्रह महीने के भीतर राजधानी में हुई घटना में आया फैसला, प्राकृतिक जीवन काल तक जेल के भीतर रहने का आदेश
भोपाल। नाबालिग बेटी को धमकाकर उससे ज्यादती करने के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। यह घटना करीब डेढ़ साल पहले राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में हुई थी। यह फैसला अदालत में 13वें एडीजे शैलजा गुप्ता की अदालत ने सुनाया है। आरोपी को प्राकृतिक मृत्यु काल तक जेल में रहने के साथ—साथ अर्थदंड का आदेश न्यायालय ने दिया है।
तीन साल से कर रहा था बलात्कार
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ऐशबाग थाने में 21 जून, 2021 को 408/21 धारा 376—2—एन/376/5(एलएन कई बार बलात्कार, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण) दर्ज किया गया था। इसी मामले में पिता को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक और 17 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में दलीलें विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे और गुंजन गुप्ता ने पेश की थी। पीड़िता के मां, पिता और छोटा भाई काम पर गए थे। मां घरों में बर्तन धोने का काम करती है। पिता कार धोने का काम करता था। आरोपी पिता ने मार्च, 2018 में पहली बार ज्यादती की थी। उस वक्त मां काम पर गई थी और भाई स्कूल गया था। समाज में बदनामी के डर से बेटी चुप रही। उसके बाद आरोपी हर तीन—चार दिन बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। परेशान होकर उसने यह बात मां को बताई। जिसके बाद यह पूरा मामला थाने पहुंचा था।
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