1 अप्रैल के बाद निर्मित वाहनों पर High Security Registration Plates लगाना है अनिवार्य
Central GOVT ने HRSP के चलते रजिस्ट्रेशन पर लगाई है देश भर में रोक
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Central Ministry of Road Transport and Highways) ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के कारण 2 मई से देश में बिकने वाली सभी कारों और दो पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (NIC) ने सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार (Central GOVT) की यह नई नंबर प्लेट नए वाहनों के लिए है। साथ ही फिलहाल यह नियम तीन राज्यों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए लागू नहीं है। इसकी जानकारी 28 दिसंबर 2018 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने लोकसभा में दी थी।
जानकारी के मुताबिक, अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन के डाटा के साथ नहीं जोड़ा जा सका है। वाहनों का राष्ट्रीय डेटाबेस ठीक करने के मुद्दे पर बीते महीने बैठक हुई थी। इसमें रजिस्ट्रेशन प्लेट के इंटीग्रेशन पर बातचीत हुई। 4 अप्रैल को दिल्ली में परिवहन मंत्रालय की इस बैठक में सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन के डाटा के जोड़ने की बात कही गई थी। इसके बावजूद यह काम नहीं हो सका था। इसमें तकनीकी वजहों से दिक्कत आ रही है, इस कारण से वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई।
नए नियम से तीन राज्य हैं बाहर
परिवहन मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, एक अप्रैल 2019 से देश में चल रहे सभी प्रकार के वाहनों पर टेंपर प्रूफ यानि एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के मुताबिक पूरे देश में एक जैसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। खास बात यह है कि यह आदेश मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों के पास वाहन से अलग अपना सॉफ्टवेयर है।
सुरक्षा के लिहाज से उठाया कदम
बीते साल दिसंबर में यह फैसला लिया गया था कि 1 अप्रैल 2019 से सभी गाड़ियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ चलेंगी। केंद्र सरकार ने वाहनों की चोरी और असामाजिक तत्वों द्वारा इनके दुरुपयोग पर अंकुश के लिए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया है।
क्या है नई नंबर प्लेट की खासियत
यह प्लेटें जालसाजी से सुरक्षित हैं। इन प्लेटों को ऐसी लॉक फिटिंग प्रणाली के तहत लगाया जाता है जिससे इन्हें वाहनों से अलग नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर वाहनों को चोरी करने के बाद नंबर प्लेट को हटाकर दूसरी प्लेट लगाने के मामले आते हैं।
6 दिसंबर को दी थी अधिसूचना
मंत्रालय ने 6 दिसम्बर 2018 को अधिसूचित किया था कि एक अप्रैल 2019 और उसके बाद निर्मित वाहन के साथ वाहन निर्माताओं द्वारा अपने डीलरों के लिए तीसरे पंजीकरण चिह्न जहां भी आवश्यक हो सहित अधिक सुरक्षित पंजीकरण प्लेट की आपूर्ति की जाएगी तथा डीलरों द्वारा उन प्लेटों पर पंजीकरण का चिह्न लगाया जाएगा एवं उन्हें वाहन पर लगाया जाएगा।