Bhopal News: पुरानी रंजिश पर इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ने टॉमी मारकर किया जख्मी
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज (Bhopal News) गौतम नगर और गोविंदपुरा इलाके से मिल रही है। यहां दर्ज तीन मामलों में दो व्यक्ति जख्मी है। इसमें एक युवक इंदौर में स्थित रेलवे कंपनी में सुपरवाइजर है। उसको दो बदमाशों ने ब्लैड मारकर जख्मी कर दिया है। जबकि गोविंदपुरा में एक कारोबारी को कार के पहिए खोलने के काम आने वाली टॉमी के रॉड से हमला करके लहुलूहान कर दिया है।
इंदौर से भोपाल आया
गौतम नगर थाना पुलिस के अनुसार शैलेन्द्र कुशवाहा पिता मथुरा प्रसाद उम्र 28 साल की शिकायत पर आरोपी शनि (Shani), अट्टा (Atta) और अन्य के खिलाफ धारा 341/294/323/506/34 (रास्ते में रोककर, गाली—गलौज, मारपीट, धमकाने और एक से अधिक आरोपी) के तहत केस दर्ज किया है। शैलेन्द्र कुशवाहा (Shailendra Kushwaha) मूलत: इंदौर का रहने वाला है। वह इंदौर में स्थित डाल्फिन डेल डायनामिक कंपनी में सुपरवाइजर है। इस कंपनी को भोपाल में रेलवे के लिए काम करने का ठेका मिला है। इसलिए वह भोपाल में रहता है। यहां गौतम नगर स्थित करीम बख्श कॉलोनी में उसके चाचा मुन्ना कुशवाहा (Munna Kushwaha) रहते हैं। घटना वाले दिन वह उनसे ही मुलाकात करने आया था। पान की दुकान पर दोनों आरोपियों के बीच विवाद चल रहा था।
समझौते का डाल रहा दबाव
शैलेन्द्र को आरोपियों ने धक्का देकर नाली में फेंक दिया। इतना ही नहीं शनि, अट्टा के अलावा वहां दो अन्य आरोपी भी आ गए। जिन्हें वह पहचानता नहीं है। उसको पीठ पर ब्लैड मारी गई है। जिसमें उसको पांच टांके आए हैं। इधर, गोविंदपुरा थाना पुलिस ने अजीत चंदानी पिता लीलाराम चंदानी उम्र 39 साल की शिकायत पर अनुराग साहू (Anurag Sahu) के खिलाफ केस दर्ज किया है। मिनरल वॉटर कारोबारी अजीत चंदानी यहां साकेत नगर स्थित पंचवटी मार्केट के नजदीक रहते हैं। घटना 2 जून की दोपहर लगभग पौने दो बजे की है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294/323/506 (गाली—गलौज, मारपीट और धमकाने) का केस दर्ज किया है। आरोपी अनुराग साहू अब इस प्रकरण को वापस लेने दबाव बना रहा है। आरोपी ने टॉमी की रॉड से पैर में हमला किया था। इससे पहले वह पीड़ित को बातचीत के बहाने कार में ले गया था।
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रंगदारी का केस दर्ज
अजीत चंदानी (Ajit Chandani) ने हमले के पीछे पुरानी रंजिश की बात बताई है। लेकिन, वह क्या है इस पर उन्होंने सस्पेंस रखा है। उधर, गौतम नगर थाने में ही आरोपी आमिर (Amir) के खिलाफ धारा 294/323/327/506 (गाली—गलौज, मारपीट, रंगदारी दिखाने और धमकाने) का केस दर्ज किया है। शिकायत रघुराज सिंह पिता स्वर्गीय मोहन सिंह उम्र 34 साल ने दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि घटना 2 जून की सुबह 10 बजे हुई थी। आरोपी का कहना था कि रघुराज सिंह (Raghuraj Singh) बहुत माल कमा रहा है। इसलिए उसको शराब पीने के लिए 500 रुपए देने होंगे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई।