ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वाले को ‘हम लटका देंगे’: दिल्ली हाईकोर्ट

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Delhi High Court News: डबल बैंच ने दिल्ली की आप पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया

Delhi High Court News
दिल्ली हाईकोर्ट—फाइल फोटो

दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court News) की डबल बैंच में याचिका लगी थी। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से भी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सवाल पूछ लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी की लहर नहीं बल्कि यह सुनामी है।

निजी अस्पतालों ने लगाई है याचिका

ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के कई बड़े अस्पताल से जूझ रहे है। इसलिए एक जनहित याचिका दिल्ली हार्हकोर्ट में लगी थी। जिसकी सुनवाई न्यायाधीश विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) और न्यायाधीश रेखा पल्ली (Justice Rekha Palli) की अदालत कर रही थी। महाराज अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर बहस के दौरान कमी के संबंध में बताया गया। दिल्ली सरकार से पूछा गया कि यह बताए ऑक्सीजन की सप्लाई कौन रोक रहा है। डबल बैंच ने कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। दिल्ली सरकार से कहा गया कि ऐसे अफसरों के बारे में वह क्रेंद सरकार को भी बताए। ताकि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।

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अस्पतालों में हालात बिगड़े

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह 480 मीटिक टन ऑक्सीजन कब तक पहुंचाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मई पर कोरोना संक्रमण चरम पर रहेगा। उसकी तैयारियां इस सिलसिले में कैसी है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने के समाचार है। इससे पहले केंद्र की तरफ से 21 अप्रैल को बताया गया था कि जल्द 480 मीटिक टन ऑक्सीजन गैस सप्लाई की जाएगी। यह सवाल उस तथ्य पर किया गया जिसमें बताया गया कि दिल्ली में 300 मीटिक टन ऑक्सीजन शुक्रवार को मिला था। जबकि इससे पहले केंद्र ने 380 मीट्रिक टन की जानकारी अदालत को दी थी।

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