Bhopal Molestation Case: भतीेजे और तीन भाभी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज
भोपाल। महिला प्रोफेसर के कपड़े फाड़कर अश्लील हरकत (Bhopal Molestation Case) करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़ित महिला के भतीजा और भाभी है। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Family Domestic Violence) के हबीबगंज इलाके की है। आरोपियों ने पहले दरवाजा खुलवाया। फिर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में चार अरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कर ली है। इधर, एक अन्य महिला के साथ छेड़छाड की घटना हुई है।
दमोह में थी पदस्थ
हबीबगंज थाना पुलिस ने बताया कि गुरूवार-शुक्रवार की दरमियानी रात 52 साल की महिला ने रिश्तेदारों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने चारों आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 452/294/323/354/354क/342/506/34 (घर में घुसना, गाली देना, मारपीट करना, छेड़छाड़, बुरी नीयत से छूना, बंधक बनाना, धमकाना और एक से अधिक आरोपी) का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया पीड़िता तलाकशुदा है। उसके बाद वह मायके में आ गई थी। पेशे से वह प्रोफेसर है। पीड़िता नेे दमोह (Damoh Professor News) जिले में नौकरी करती थी। फिलहाल वह मायके में परिवार के साथ रह रही है। महिला का कहना है पिता ने मरने से पहले मकान के उपर का हिस्सा उसके नाम किया था। निचले हिस्से में उसकी मां, चार भाई-भाभी और भतीजे रहते हैं।
यह है विवाद की वजह
पीड़िता ने बताया गुरूवार रात आठ बजे वह कमरे में थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया था। दरवाजा खोलते ही पीड़िता ने देखा दरवाजे के बाहर उसकी तीन भाभियां और भतीजा खड़े है। सभी उसे मकान खाली करने के लिए धमकाने लगे। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी मारपीट करते हुए कमरे में घुस गए। भतीजे ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके शरीर को बुरी नीयत से हाथ लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं महिला को सभी ने बंधक बनाकर उससे मारपीट की थी। चारों आरोपी पीड़ित महिला को धमकाते हुए वहां से चले गए।
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मां ने बोला कुछ हुआ ही नहीं
पुलिस ने पीड़िता से बात करने के बाद उसकी मां से घटना के संबंध में जानकारी लेना चाही थी। पीड़िता की मां ने बताया कोई घटना वहां नहीं हुई है। मां ने पुलिस से कहा कि उसकी बेटी परिवार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कोई भी आरोपी घर में मौजूद नहीं है। इधर, जिस भतीजे के खिलाफ छेड़छाड़ का पीड़िता ने आरोप लगाया है वह पेशे से वकील है। इधर, 36 साल की महिला ने गुरूवार शाम साढ़े सात बजे आरोपी सोनू उर्फ दया शंकर उपाध्याय (Daya Shankar Upadhyay) के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है।
ऐसे हुई थी पहचान
अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने बताया पीड़िता थाना क्षेत्र में रहती है। उसका पति मैजिक चलाता है। महिला आरोपी सोनू (Sonu) कोे सात-आठ महीने पहले से जानती है। सोनू पेशे से ड्रायवरी करता है। महिला ने बताया सोनू भी शादीशुदा है। लेकिन, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती। आरोपी पिछले कुछ दिनों से पीड़िता का आते-जाते पीछा करता है। पीड़िता के लाख समझाने पर भी आरोपी उसकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गुरूवार को पीड़िता मंदिर गई थी। तभी आरोपी सोनू पीड़िता के पास आया और उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने धारा 294/354घ/506 (गाली-गलौज, छेड़छाड़ और धमकाने) का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
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