Bhopal Rape Case: लिव इन में रहने वाले प्रेमी ने की दूसरी युवती से शादी

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Bhopal Rape Case:  चार साल से था प्रेम प्रसंग, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Bhopal Rape Case
                       सांकेतिक चित्र

भोपाल। लिव इन में रहने वाले प्रेमी ने दूसरी युवती से शादी (Bhopal Extra Marital Affair) कर ली। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के देहात थाना क्षेत्र की है। आरोपी पिछले चार साल से युवती के साथ (Bhopal Live In Relationship Case) ही रहता था। इस दौरान उसने युवती से कई बार संबंध बनाए। तभी आरोपी की किसी दूसरी युवती से शादी होने की भनक उसको लगी थी। इसके बाद पीड़ित युवती थाने पहुंची। इधर, नाबालिग युवती से बलात्कार (Bhopal Rape Case) का मामला सामने आया है। नाबालिग की पहचान स्नैप चैट के जरिए हुई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने बलात्कार और अन्य धाराओं का मुकदमा दर्ज किया है।

चिरायु अस्पताल में थी कर्मचारी

खजूरी थाना प्रभारी एलडी मिश्रा (SI LD Mishra) ने बताया 26 वर्षीय युवती थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़िता चिरायु अस्पताल (Chirayu Hospital) में कर्मचारी है। पीड़िता पिछले चार साल से मुबारकपुर निवासी राहुल मारन (Rahul Maran) के संपर्क में थी। दोनों भैसाखेड़ी में किराए का मकान लेकर पति—पत्नी जैसे साथ रहते थे। राहुल खेती किसानी करता है। राहुल ने युवती को भरोसा दिलाया था कि वह उससे शादी करेगा। यह झांसा देकर राहुल ने कई बार उससे शारीरिक संबंध (Bhopal Rape Case) बनाए।

शादी का राज ऐसे हुआ उजागर

थाना प्रभारी ने बताया राहुल ने जून महीने मेें किसी और युवती से शादी कर ली। राहुल का अचानक पीड़िता से बातचीत बंद हो गई थी। राहुल कोई ना कोई बहाने से बात को टालते आ रहा था। अचानक किसी परिचित से पीड़िता को राहुल की शादी का पता चल गया था। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी राहुल ने उसे बोला वह उसके समाज की नहीं है। इसलिए वह शादी नहीं कर सकता। शनिवार शाम पांच बजे पुलिस ने आरोपी राहुल मारन के खिलाफ धारा 376/3762एन/506/3/1/3/2 (बलात्कार, कई बार बलात्कार, धमकाने और एट्रोसिटी एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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स्नैप चैट पर हुई थी दोस्ती

शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने बताया 15 वर्षीय लड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली है। जांच अधिकारी कल्पना गुर्जर (Kalpana Gurjar) ने बताया नाबालिग कक्षा 10वीं पढ़ाई कर रही है। उसके पिता ओमान (Oman) में निजी कंपनी में मैनेजर है। यहां वह उसकी मां और दो छोटे भाईयों के साथ रहती है। लॉक डाउन के समय मार्च महीने में उसकी दोस्ती स्नैप चैट (Snap Chat) के माध्यम से आदित्य ठाकुर से हुई थी। करीब चार महीने दोनों की एक—दूसरे से बात भी होती रही। लॉक डाउन खुलने के बाद आरोपी आदित्य ठाकुर (Aditya Thakur) नाबालिग से मिलने उसके घर आ पहुंचा।

मुलाकात के लिए दबाव बनाया

जांच अधिकारी ने बताया उस दौरान नाबालिग की मां और दोनों भाई बाजार गए थे। मौके का फायदा उठाकर आदित्य ने डरा—धमकाकर बच्ची के साथ बलात्कार (Bhopal Minor Girl Rape Case) किया। उसने धमकाया था कि यह बात किसी को बताएगी तो वह उसको मार डालेगा। इसके बाद आदित्य बार—बार उसे मिलने बुलाता था। हिम्मत करके नाबालिग ने उसकी मां को आरोपी के बारे में बताया दिया। रविवार—सोमवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे पुलिस ने आरोपी आदित्य ठाकुर के खिलाफ धारा 376/2आई/3/4 (बलात्कार, गलत काम करने के लिए बुलाना, और पोक्सो एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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