Bhopal Woman Harassment: महिला ने बेटे को दिया जन्म तो जबरिया तलाक के कागजातों पर कराए गए हस्ताक्षर
भोपाल। पति—पत्नी के वैवाहिक जीवन से ज्यादा ससुराल में रहने वाला एक परिवार था। इस परिवार के लिए नई बहू से सास और पति ने अजीत शर्त (Bhopal Woman Harassment) रख दी। जब उन शर्तों को तोड़ा गया तो महिला से तलाक के कागजात पर जबरिया हस्ताक्षर करा लिए गए। मामला मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का है। पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है।
दो साल पहले हुई थी शादी
छोला मंदिर थाना पुलिस ने बताया 26 वर्षीय महिला ने मंगलवार शाम सात बजे ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता मूलत: ग्राम बिहरा थाना रामपुर बघेलान जिला सतना (Satna) की रहने वाली है। वर्तमान में वह लाम्बा खेड़ा में रह रही है। परिजनों ने उसकी शादी अप्रैल, 2018 में बलराम मिश्रा (Balram Mishra) पिता राधेश्याम निवासी शिव शक्ति नगर थाना छोला मंदिर से की थी। पिता ने गृहस्थी का सामान नगद ढ़ाई लाख रूपए, मायके पक्ष से सोने के कंगन, चैन, अंगूठी कुल पांच से सात लाख रूपयों का दहेज (Bhopal Dowry Case) दिया था।
इसलिए कराना चाहते थे गर्भपात
पीड़िता ने बताया ससुराल में पति बलराम मिश्रा, ससुर राधे श्याम (Radhe Shayam), देवर अमित, ननद दीपिका अवस्थी (Deepika Avasthi), ननदोई बसंत अवस्थी (Basant Avasthi), सास ज्योति मिश्रा (Jyoti Mishra) सभी एक ही घर में साथ रहते हैं। शादी के बाद जब पहली बाद मायके गई तो सास ने सारे गहने उतरवा लिए। सास का बोलना था ननद दीपिका और ननदोई बसंत की सेवा करना ही तुम्हारी जिम्मेेदारी है। इसके अलावा तुम तब तक बच्चा पैदा करने की सोचना भी मत। लेकिन, पीड़िता उस दौरान गर्भवती हो गई। इसका पता चलते ही सास, पति और ननद ने उसका गर्भपात (Bhopal Abortion Attempt) कराने का दबाव बनाया। पीड़िता राजी नहीं हुई तो आरोपी उसके साथ मारपीट पर उतर आए।
तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर
पीड़िता ने नौ बाद एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन, ससुराल में इस बात की कोई खुशी नहीं थी। यहां तक की सभी ने उससे तलाक के कागजात पर जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। उसने विरोध किया तो आरोपी पति उसे एक महीने पहले उसके मायके में छोड़कर चला गया। पीड़िता के परिजनों ने समझौता करने की कोशिश की। लेकिन, ससुराल वालों ने गाली—गलौज कर उन्होंने भगा दिया। पुलिस ने धारा 498ए/294/323/506/34/3/4 (प्रताड़ना, गाली—गलौज, मारपीट, धमकाने, एक से अधिक आरोपी और दहेज अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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