Bhopal Dowry Case: तलाकशुदा पत्नी दूसरे पति की शिकायत लेकर थाने पहुंची

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Bhopal Dowry Case: पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज

Bhopal Dowry Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। तलाक लेने के बाद दूसरे युवक से की गई शादी से परेशान एक महिला ने पुलिस से मदद मांगी है। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। इधर, दहेज प्रताड़ना (Bhopal Dowry Case) के तीन अन्य मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं।

लॉक डाउन में हुई थी शादी

महिला थाना पुलिस ने बताया 30 वर्षीय महिला खजूरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। परिजनों ने उसकी शादी उसी गांव में रहने वाले अभिलाष शर्मा पिता दिनेश शर्मा के साथ मार्च, 2020 में कराई थी। महिला के परिजनों ने दहेज में गृहस्थी का सामान और मोटी रकम दी थी। ससुराल वालों ने शादी के वक्त 10 लाख रुपए मांगे थे। उस वक्त लॉक डाउन था। इसलिए परिजन इंतजाम नहीं कर सके। पुलिस ने आरोपी अभिलाष शर्मा (Abhilash Sharma), ससुर दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) और सास सविता शर्मा (Savita Sharma) के खिलाफ धारा 498ए/34/3/4 (प्रताड़ना, एक से अधिक आरोपी और दहेज अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

तलाक के बाद दूसरी शादी

कमला नगर थाना पुलिस ने बताया कि 46 साल की महिला आराधना नगर क्षेत्र की रहने वाली है। महिला ने बुधवार रात साढ़े नौ बजे पति हरेश कामरानी (Haresh Kamrani) के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने बताया दोनों की यह दूसरी शादी है। पहले पति से उसका तलाक हो चुका है। पति का भी पत्नी से तलाक हो गया है। जिसके बाद 10 साल पहले दोनों ने शादी कर ली थी। महिला ने बताया पति कान्ट्रैक्टर है। लेकिन, घर में वह यह बताया है कि कोई काम नहीं करता। इसी कारण घर में विवाद होता है। पुलिस ने धारा 498ए (प्रताड़ना का मुकदमा) दर्ज किया है।

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17 साल बाद थाने पहुंची महिला

Bhopal Dowry Killing
सांकेतिक चित्र

शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने बताया 32 साल की महिला ने बुधवार शाम आठ बजे प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने बताया उसकी शादी 2005 में आसिक अहमद (Asik Ahmed) से हुई थी। पति सीट कवर बनाने वाली दुकान पर काम करता है। शूरू से ही पति उसे घर खर्च और गृहस्थी का सामान नहीं देता। इस कारण घर में कलह होती है। शादी के 17 साल बाद महिला ने पुलिस से मदद मांगी है। पुलिस ने धारा 498ए/323/506/3/4 (प्रताड़ना, मारपीट, धमकी और दहेज अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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