Bhopal Crime News: ब्याज पर चलाता था रकम, मूल रकम से दुगनी राशि मांगने पर हुआ था विवाद
भोपाल। सूदखोर किन्नर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के देहात थाना क्षेत्र की है। आरोपी ब्याज पर पैसे चलाता है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे वह ब्याज समेत कई बड़ी राशि लौटा चुका है। इसके बावजूद वह रकम मांगने पहुंचा था। इसी करण किन्नर (Bhopal Kinnar News) अपने दो साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में जख्मी व्यक्ति के पेट में छुरी लगी है।
40 हजार रुपए का लिया था कर्ज
खजूरी थाना पुलिस ने बताया राजकुमार शाक्य पिता बृज किशोर उम्र 25 साल निवासी खुशीलाल चांदबड़ बजरिया का रहने वाला है। परिजनों ने बताया राजकुमार शाक्य (Rajkumar Shakya) वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। आरोपी देवी सिम्मी (Kinnar Devi Simmi) जो किन्नर भी है उसने तीन साल पहले 40 हजार रुपए राजकुमार को दिए थे। कुछ समय बाद किस्तों में राजकुमार ने रकम भी लौटा दी। उसका कहना है कि वह करीब 75 हजार रूपए लौटा चुका है।
पीछा करके किया हमला
जांच अधिकारी एसआई श्रीकांत द्विवेदी (SI Shrikant Diwedi) ने बताया घटना वाली रात राजकुमार ने पहले शराब पी उसके बाद वह लाल बस में बैठकर लालघाटी से भौरी जोड़ पहुंचा। बस का पीछा करते हुए आरोपी देवी सिम्मी, सद्दाम (Saddam) और देवी का भाई रिंकू आटो से उसके पास पहुंचे। राजकुमार बस से उतरा तो पुलिया के पास आरोपियों ने उसे घेर लिया। देवी सिम्मी उसे पैसे लौटाने की बात कर रहा था। जब उसने बोला कि वह रकम दे चुका है तो आरोपी ने उसे गाली—गलौज करना शुरु कर दिया। विवाद बड़ा हो गया और देवी सिम्मी ने राजकुमार के पेट में छुरी से हमला कर दिया।
अस्पताल में किया गया भर्ती
विवाद के बाद वहां भीड़ जमा हो गई थी। राजकुमार को छुरी (Bhopal Kinnar Knife Attack Case) लगने के बाद वह खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिर पड़ा था। सभी आरोपी उसे धमकाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। लोगों ने उसे बैरागढ़ अस्पताल इलाज के लिए ले गए थे। जहां से डॉक्टरों ने उसे हमीदिया अस्पताल में रैफर कर दिया था। पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि देवी सिम्मी और सद्दाम के खिलाफ टीटी नगर थाने में हत्या के प्रयास का मामला पहले दर्ज हो चुका है। यहां किन्नरों के गुटों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने खजूरी वाले मामले में धारा 294/323/324/326/506/34 (गाली—गलौज, मारपीट, धारदार हथियार से हमला, खतरनाक हथियार से जख्मी करना, धमकाना और एक से अधिक आरोपी) का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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