बाबरी विध्वंस के सभी आरोपी बरी, आरोप साबित नहीं कर पाई सीबीआई

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28 साल बाद आया फैसला, लालकृष्ण आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपी बरी

Babri Case
विवादित ढ़ांचे पर चढ़ी भीड़, फोटो 1992

लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri Case) के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बुधवार को सीबीआई (CBI) की स्पेशल कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या (Ayodhya) में विवादित ढ़ांचे को गिराया गया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा समेत 32 आरोपी बरी किए गए। इनमें मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्य नृत्य गोपाल दास, चंपत राय भी शामिल है।

सीबीआई के साक्ष्यों को कोर्ट ने पुख्ता नहीं माना

12.30 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरु हुई। 2 हजार पेज का फैसला आया। सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए वीडियो, ऑडियो और पेपर कटिंग्स को कोर्ट ने पुख्ता सबूत नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। वहीं सीबीआई का कहना है कि सभी साक्ष्य कोर्ट में रखे गए थे। लेकिन सीबीआई ने जो भी साक्ष्य रखे उन्हें कोर्ट ने केस को साबित करने लायक नहीं समझा।

इस मामले में सीबीआई ने 351 गवाह और 600 दस्तावेज अदालत में पेश किए। 48 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, लेकिन परीक्षण के दौरान 16 की मौत हो गई थी। 32 आरोपियों में से दो दर्जन से अधिक उपस्थित थे। आडवाणी (92), जोशी (86), भारती (61), सिंह (88), नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अदालत में उपस्थित नहीं थे। फैसले के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे।

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