Pyare Miyan Case: सात आरोपियों के खिलाफ भोपाल जिला अदालत में चालान पेश
भोपाल। नाबालिग बच्चियों से ज्यादती करने के मामले में आरोपी प्यारे मियां (Pyare Miyan Case) के खिलाफ भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) में चालान पेश किया गया। इस दौरान आरोपी की तरफ से यह बोलकर आपत्ति दर्ज कराई गई कि वह दूसरे मामले में जबलपुर (Jabalpur) में है। प्यारे मियां के खिलाफ यह पहला मामला था। अभी भोपाल के कोहेफिजा, श्यामला हिल्स और इंदौर (Indore) और जबलपुर में दर्ज प्रकरणों में जांच जारी है।
सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हुई पेश
आरोपी प्यारे मियां इस वक्त जबलपुर जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। इसके बावजूद 8 सितंबर की दोपहर शाहपुरा पुलिस ने भोपाल जिला अदालत में न्यायाधीश एट्रोसिटी आलोक अवस्थी (Justice Alok Avasthi) की अदालत में चालान पेश हुआ। जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज कुमार त्रिपाठी (Manoj Kumar Tripathi) ने बताया कि 11 जुलाई, 2020 को दर्ज मामले में आरोपी प्यारे मियां, स्वीटी उर्फ हम्टी (Swity@Humty), राबिया, अनस, गुलफाम (Gulfam) समेत कुल 07 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चार नाबालिग लड़कियों ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि प्यारे मियां ने बर्थ-डे के बहाने शराब पिलाकर उनके साथ ज्यादती की थी।
पुलिस से मांगी गई सफाई
स्वीटी उर्फ हम्टी लड़कियों को झांसा देकर उसके सामने परोसती थी। रातीबड पुलिस ने जीरो पर मुकदमा दर्ज करके केस डायरी शाहपुरा थाना पुलिस को भेजी थी। प्यारे मियां के खिलाफ इन्दौर के थाना पलासिया में भी मुकदमे दर्ज है। यहां अलग—अलग तीन मुकदमे है जिसमें ज्यादती का प्रकरण दर्ज किया गया है। इन मामलों में गिरफ्तारी के लिए एट्रोसिटी न्यायालय आलोक अवस्थी से मंजूरी मांगी गई थी। इस पर प्यारे मियां की तरफ से आवेदन लगाया गया कि मामला इंदौर का नहीं है। यह मामला भी शाहपुरा थाना पुलिस का है। इस आपत्ति पर शाहपुरा थाना पुलिस से सफाई मांगी गई है।
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