देश के दूसरे हिस्सों से मिल रहे समाचारों को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल। (Bhopal Hindi News) मध्य प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) लागू कर दिया है। यह फैसला कुछ राज्यों में डॉक्टर, नर्स की सुरक्षा संबंधित मांग को देखते हुए लिया गया है। सरकार को आशंका है कि कोरोना महामारी के बीच ऐसा हुआ तो रोकथाम में असर पड़ सकता है। ऐसी दशा में आंदोलन को कुचलने के लिए यह सरकार की पहले से तैयारी है। हालांकि अब तक मध्य प्रदेश के किसी भी शहर से इलाज न करने की धमकी या चेतावनी के समाचार अभी तक नहीं मिले हैं।
जानकारी के अनुसार यह एस्मा अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है। इसको मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा चिच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 के तहत लगाया जाता है। गृह सचिव मोहम्मद शाहिद अबसार (Moh Shahhid Absar) ने यह आदेश बुधवार को जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अधीन निजी और सरकारी अस्पतालों में यह लागू किया गया है। इसमें दवा, एम्बुलेंस, बिजली, पानी और खान—पान के अलावा बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन को शामिल किया गया है। इधर, आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी (Jeetu Patwari) की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार एस्मा को हटाए। उन्होंने मांग की है कि सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों को भरोसा जीते। पटवारी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) कोरोना नियंत्रण के लिए ठोस इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों और प्रबंधन की वजह से यह तेजी से फैल रहा है।
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